PM Fasal Bima Yojana : किसानों की फसल खराब होने से पहले करा ले इस स्कीम में आवेदन, समय पर मिल रहा मुआवजा
PM Fasal Bima Yojana : केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है। आपको बता दें कि सरकार फिलहाल किसानों को उनकी फसल का मुआवजा देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना चला रही है. सरकार की इस योजना के तहत किसानों की रबी और खबीफ फसलों का बीमा प्रदान किया जाता है।
PM Fasal Bima Yojana
इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम पर खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस योजना के माध्यम से किसानों को काफी कम दर पर बीमा का लाभ मिलता है।
आपको बता दें कि सरकार की यह योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अब तक लाखों किसान मुआवजा ले चुके हैं. कई किसानों को सम्मानित किया गया है. जिसमें पीएम बीमा योजना के तहत लाखों रुपये का मुआवजा मिला है.
किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा?
पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और नकदी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत का भुगतान करना होता है।
इस योजना के तहत किसानों को 72 घंटे के अंदर फसल नुकसान की जानकारी देनी होती है. पीएम फसल योजना के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 बीमा कंपनियां, 1.7 लाख शाखाएं और 44 हजार कॉमन सर्विस सेंटर लाभ देने के लिए सेवाएं दे रहे हैं.
पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें
आप पीएम फसल बीमा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसान जनसेवा पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
72 घंटे के अंदर जानकारी दें
अगर आपकी फसल बारिश या किसी आपदा के कारण बेकार हो गई है तो आपको पीएम फसल बीमा योजना के तहत 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। बीमा कंपनी देखेगी कि कितनी फसल का नुकसान हुआ है. इस आकलन के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद किसानों के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जायेगी.