Sukanya Samriddhi Yojana : केंद्र सरकार के द्वारा बेटीयों को लाभान्वित करने के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम्स को संचालित किया जा रहा है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) भी शामिल है। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में पेश किया गया था। इस नए साल के मौके पर आप अपनी बेटी के नाम से इसमें निवेश कर सकते हैं।
Sukanya Samriddhi Yojana
इस योजना में निवेश करते ही आपकी बेटी के लखपति बनने की शुरुआत हो जाएगी। इसमें आप हर रोज 416 रुपये की सेविंग कर बेटी के नाम पर 65 लाख रुपये का फंड जमा कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इसमें आप अपनी बेटी का पैसा निवेश करके उसकी बेहतर शिक्षा और आने वाले भविष्य को सही दिशा दे सकते हैं।
इस स्कीम में आपको ज्यादा निवेश करने की भी जरुरत नहीं होगी। इसमें पहले ये तय करें कि आपकी बेटी जब 21 साल की हो जाएगी तो उसको कितने रुपये की जरुरत होगी। उसी हिसाब से आप इसमें निवेश कर पाएंगे। बहराल कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं जिनका पालन करना बेहद जरुरी है।
सालाना 1.50 लाख रुपये कर सकते हैं निवेश
ये योजना सरकार की काफी पॉपलुर स्कीम है। इसमें 10 साल की बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में कम से कम 250 रुपये का निवेश कर सकते हैं वहीं मैक्जिमम 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। वहीं जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो उसकी मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। इस खाते को तब तक लॉक रखा जाएगा जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं हो जाएगी। 18 साल होने पर आप खाते 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। जिसका उपयोग आगे की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। वहीं 21 साल होने पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
जानें कैसे मिलेंगे 65 लाख रुपये
इस योजना के तहत मंथली 3 हजार रुपये जमा करते हैं तो सालाना 36 हजार रुपये जमा हो जाएंगे। वहीं 14 साल के बाद 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। जिसके बाद ये रकम 9,11,574 रुपये हो जाएगी। बेटी के 21 साल होने पर मैच्योरिटी पर 15,22,221 रुपये हो जाएगी। अगर आप हर रोज 416 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको 65 लाख रुपये का फंड प्राप्त होगा।
मिलता है टैक्स बेनिफिट
Sukanya Samriddhi Yojana टैक्स फ्री होती है। इसमें तीन तरह के टैक्स की छूट मिलती है। पहला इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश पर छूट मिलती है। वहीं दूसरा मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है। तीसरा टैक्स बेनिफिट मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर मिलता है।