यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की शुरुआत 27 फरवरी से तीन चरणो मे जलाया जायेगा कचरा जिसकी रिपोर्ट 27 मार्च देनी होगी
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 जबलपुर/इंदौर ।प्रीथमपुर मे भोपाल यूका का कचरा जलाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा विनिष्टीकरण का ट्रायल रन शुरू करने का निर्देश दिया है।
27 फरवरी से हो शुरुआत
मा. हाई कोर्ट ने कहा है कि 27 फरवरी को पहले चरण में 10 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाए। इसके बाद इसी मात्रा के दो दौर यानी कुल तीन प्रारंभिक चरण पूर्ण किए जाएं। इस प्रक्रिया में प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित अन्य की गाइडलाइन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। तीनों ट्रायल रन के आफ्टर इफेक्ट की रिपोर्ट 27 मार्च को कोर्ट में पेश की जाए। इसके आधार पर आगामी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
सुरक्षा का रखा जायेगा ध्यान
इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर तक परिवहन होकर पहुंच चुका है, जिसे वैज्ञानिक प्रविधि से जलाने से स्थानीय पर्यावरण आदि को कोई नुकसान नहीं होगा।
मामला सुप्रीम कोर्ट मे भी पहुंचा
समाजिक संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे भी एक याचिका दायर की गई है जिसमे कचरा निष्पादन के दौरान होने वाले हादसे से सुरक्षा के इन्तजाम पर्याप्त न होने की आशंका व्यक्त की गई है।इधर इस मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का तर्क भी रखा गया। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम पूर्व निर्देश के पालन को लेकर सुनवाई कर रहे है।