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वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई को होगा

जिला न्यायालय हरदा एवं तहसील न्यायालय में कुल 15 खण्डपीठों द्वारा आपसी सहमति से निपटेंगे मामले

हरदा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में 9 मई शनिवार को जिला न्यायालय हरदा तथा तहसील न्यायालय खिरकिया एवं टिमरनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रशेखर राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय हरदा में 12, खिरकिया में 1 एवं टिमरनी में 2 न्यायिक खण्डपीठ का गठन किया गया है,

जिनके द्वारा न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल प्रकरण तथा शमनीय आपराधिक, चेक बाऊन्स प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उपभोक्ता फोरम में लंबित प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जावेगा।

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नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत विभाग, नगरपालिका, बैंको, फायनेंस कंपनियों आदि से संबंधित प्रकरणांे को वाद के न्यायालय में दायर होने से पहले ही निराकृत किया जावेगा। तत्संबंध में विद्युत विभाग एवं नगरपालिका द्वारा जलकर, संपत्तिकर के प्रकरणों में राजीनामा को बढावा देने हेतु छूट जारी की गई हैं। जिनका लाभ आमजन केवल नेशनल लोक अदालत में ही प्राप्त कर सकते हैं।

इसके साथ ही लोक अदालत में निपटने वाले प्रकरणों में अपील का प्रावधान नहीं है, जिससे यदि किसी व्यक्ति का प्रकरण लोक अदालत में निराकृत होता हैं, तो वह हमेशा के लिये उस प्रकरण से मुक्त हो जाता है, तथा उसे उसके द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। इस प्रकार लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में पक्षकारगणों के धन एवं समय की बचत होती हैं, साथ ही उसे विवादों से निजात भी मिल जाती है।

सभी आमजन से अपील की गई है कि वे 9 मई को प्रातः 10ः30 बजे से आयोजित होने वाली लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निपटारा करें तथा प्रकरणों से हमेशा के लिये मुक्ति पाते हुए अपने धन व समय की बचत करें।