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घोर कलयुग ,बहु का आरोप : ससुर ने विधवा बहु दिव्यांग पोते के साथ की धोखाधड़ी ! धोखे में रखकर बेटे के हिस्से की जमीन परिवार के सदस्य को बेच दी।

दिव्यांग मनीष पोता 
ससुर
रामनारायण ससुर 

हरदा। रहटगांव तहसील के कनगांव में एक ससुर ने अपनी बहु और दिव्यांग पोते के साथ धोखाधड़ी की है। बुजुर्ग ससुर ने बहु के हिस्से की भूमि को बेच दिया।
उक्त आशय के आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत आवेदन श्याम बाई ने रहटगांव थाना सहित हरदा कलेक्टर टिमरनी एसडीएम को किया है।
शिकायत में विधवा बहु ने इंसाफ दिलाने ओर ससुर ओर देवर पर कार्यवाही की मांग की है।

बहु का आरोप है कि पति की बहुत पहले मृत्यु हो गई। एक बेटा दिव्यांग है। मेरे पति के हिस्से की भूमि ससुर ने धोखे से बेच दिया। पीड़ित महिला ने इंसाफ दिलाने की मांग की है। इधर शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि मामला कोर्ट ने विचाराधीन है।

कमल पाटिल

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उसके बाद भी जमीन बेच देना कोर्ट की अवहेलना है।  इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर FIR दर्ज कराने की मांग पीड़ित महिला ने की है।

शिकायतकर्ता के आरोप झूठे है। उल्टे  मारने की धमकी देते थे। परेशान होकर गांव छोड़ा।

दीपक पाटिल

इस संबंध में दूसरे पक्ष दीपक पाटिल से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आशीष पाटिल और उसकी मां को पहले ही उसके पिता का हिस्सा दे दिया था। मेरे पिताजी के हिस्से की जमीन की मुझे जानकारी नहीं है। आशीष और उसकी मां  झूठे केस में फंसाने की धमकी देते है। इसलिए मेरे हिस्से की जमीन हम बेचकर आ गए।  मैने मेरे हिस्से की जमीन बेची है।  आरोप झूठे है। न्यायालय में कोई मामला नहीं चल रहा। झूठे नोटिस आ रहे है।

पीड़ित महिला ने कलेक्टर SDM सहित थाने में की शिकायत।

 

 

क्या लिखा है शिकायत पत्र में ,,

प्रति
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना रहटगांव जिला हरदा

आवेदिका- श्रीमति श्यामबाई पति स्व० सरदार पाटिल निवासी ग्राम कनगांव तहसील रहटगांव जिला हरदा।

विषय- प्रार्थी के ससुर एवं उसकी दूसरी पत्नी उमाबाई के पुत्र दीपक द्वारा धोखाधडी से जमीन विक्रय करने के संबंध में लिखित शिकायत

महोदयजी

निवेदन है कि मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ। मेरे ससुर रामनारायण के पास 12 एकड खानदानी भूमि रही है। जिसमे ख०न० 10/6 रकवा 4.50 एकड भूमि में ससुर ने मेरे पति की जीवित अवस्था मे हमे दे दी थी तथा ख0न0 10/7 रकवा 3.50 एकड भूमि को उमा बाई के साथ दूसरा विवाह किया था तब दी थी, उमाबाई का एक पुत्र दीपक था दोनो को उनके जीवन यापन के लिये उक्त भूमि दी थी। तथा मेरे ससुर के पास रकवा 4.00 एकड भूमि शेष बची थी। उस समय यह तय हुआ था कि उक्त 4,00 एकड भूमि मेरे ससुर रामनारायण जी जब तक जीवित रहेगे उसका उपयोग करेगे तथा उक्त भूमि का खुर्द बुर्द विकय इत्यादि नहीं करेगे। इसके बाद मेरे ससुर ने उक्त 4.00 एकड भूमि मे से 2.00 एकड भूमि मेरे एवं मेरे परिवार को बिना जानकारी दिये, चोरी छिपे उमाबाई के पुत्र के नाम से वर्ष 2018 में कर दी।

जिसकी जानकारी हमे प्राप्त होने पर मेरे पुत्र आशीष के द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष
उसकी अपील पेश की है। उक्त अपील के चलते जो 2.00 एकड जमीन बची थी उसे कमलदास पिता मनोहरलाल पाटिल पोखरनी वाले को बेच दी है। तथा उमाबाई के पुत्र दीपक ने जो भूमि 2018 में धोखाधडी कर अपने नाम से करा ली थी उसे भी प्रकरण के चलते बेच दी है। इस प्रकार उमाबाई एवं दीपक के द्वारा हमारे साथ धोखाधडी कर जमीन बेच दी है। हमारे हक अधिकार को डुबाया गया है। इस कारण से उमाबाई एवं दीपक के द्वारा धोखाधडी कर जमीन विक्रय करने के लिये कार्यवाही करने की कृपा करे। यही निवेदन है।

आवेदिका

श्रीमति श्यामबाई पति स्व० सरदार पाटिल