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टिमरनी: 2 पंचायत सचिवों को सूचना का अधिकार में जानकारी नहीं देना पड़ा भारी ! राज्य सूचना आयोग ने ठोका 25-25 हजार का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने 3 साल बाद दिया आदेश दो सचिव को पाया दोषी! 

टिमरनी / जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कपासी से जुडा एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 3 साल पहले पदस्थ रहें तत्कालीन सचिव ओर अभी वर्तमान में पदस्थ सचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों की आवहेलना करना भारी पड गया। अब इन दोनो सचिवों को अपनी अपनी जेबों 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 25-25 हजार रूपये की राशि का जुर्माना शासकीय कोषालय में 1 माह के अंदर भरने के आदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा दिया गया। साथ ही जुर्माने की राशि जमा कर टिमरनी जनपद पंचायत तथा राज्य सूचना आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी।

एक माह में राशि नहीं जमा करने पर दोनो सचिवों की सेवा पुश्तिका पर चढाने ओर मिलने वाले वेतन से राशि काटकर शासकीय कोषालय में जमा करने के भी आदेश जनपद पंचायत अधिकारी को दिए गए।

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यह था सूचना अधिकार में महेश जाट से जुड़ा मामला

 

ग्राम पंचायत कपासी में 19 अक्टुबर 2022 को ग्राम पंचायत से जुडी जानकारी के लिए के लिए सूचना का अधिकार आवेदन गोविंद सकतपुरिया द्वारा लगाया गया था उस समय ग्राम पंचायत कपासी में महेश जाट सचिव थे जो अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत देवतालाब में पदस्थ है उक्त सचिव महेश जाट द्वारा सूचना के अधिकार नियमों के आदेशों की आवहेलना करते हुए पंचायत से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी दी गई समयावधि में नहीं दी जिससे अपलार्थी द्वारा उक्त मामले की प्रथम अपील जनपद पंचायत टिमरनी में 28/11/2022 को की गई। प्रथम अपील में निशुल्क जानकारी देने के आदेश दिए गए किन्तु बाबजूद भी सचिव द्वारा लगातार नियमों की आवहेलना करते हुए जानकारी नहीं दी जिससे अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 29 मार्च 2023 को की थी जिसके 2 साल बाद राज्य सूचना आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषि पाए गए सचिव महेश जाट पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।

वर्तमान सचिव परमेन्द्र सिंह नही दे पाए अपना जबाब

ग्राम पंचायत कपासी में वर्तमान सचिव के पद पर परमेन्द्र सिंह राजपूत है जो की जनपद पंचायत सदस्य सुषमिता राजपूत के पति भी है इनके द्वारा लगातार 8 बार राज्य सूचना आयोग के आदेशो की आवहेलना की गई थी। साथ ही आयोग द्वारा कपासी के चल रहे प्रकारण की जानकारी निशुल्क देने के आदेश के बाबजूद भी अपलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने तथा जानबूझकर सूचना का अधिकार नियमों तथा आयोग के आदेशों की आवहेलना करने पर वर्तमान कपासी सचिव परमेन्द्र सिंह राजपूत पर भी 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। ओर जुर्माना नहीं भरने पर सेवा पुस्तिका में प्रकरण चढाये जाने के आदेश दिए गए है।