ब्रेकिंग
Aaj Ka Rashifal | राशिफल दिनांक 27 जुलाई 2024 | जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे Khirkiya News: ग्राम पोखरनी में आवारा कुत्तों की तादात बढ़ने से ग्रामीणों में भय का माहौल बाइक सवार ... Bhopal News: श्री प्रभात झा ने आदर्श जीवन जिया, वरिष्ठ नेता, लेखक और विचारक श्री प्रभात झा के निधन प... Harda Big News: हंडिया पुलिस को मिली सफलता गुम नाबालिक बालिका को इंदौर से किया दस्तयाब परीजनों के सु... Harda News: शासकीय कन्या शाला हरदा को नहीं बनाया जावे सी.एम. राईज स्कूल विधायक डॉ. दोगने Harda News: टिमरनी में जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में प्रशिक्षण सम्पन्न Harda News: कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर किसान को 4 लाख रू. की मदद स्वीकृत Harda News: स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक सम्पन्न Harda News: पॉलिटेक्निक कॉलेज की जनभागीदारी समिति की बैठक सम्पन्न Harda News: कलेक्टर श्री सिंह ने मूंग उपार्जन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया

Harda news: आवेदक को अपने ही प्रकरण से जुड़ी जानकारी आरटीआई में उपलब्ध नहीं हो रही !

हरदा ।  सूचना अधिकार अधिनियम  लागू होने के करीब 19 वर्ष गुजरने के बाद भी इस अधिनियम से  कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं ?  कितने लोगों को जानकारी उपलब्ध  हो रही है ये अहम सवाल है।

आज आरटीआई के तहत अपने ही मामले से सम्बंधित जानकारी एक आवेदक को उपलब्ध नहीं हो पा रही है । विभाग द्वारा दिया जा रहा जवाब हैरतअंगेज है।  विभाग 6 मार्च के आवेदन पत्र के प्रत्युत्तर में 24 मार्च को आवेदक से विधिवत आवेदन को नस्तीबद्ध करने  को कह रहा है। आवेदक जानकारी न मिलने से आगे की कार्रवाई को लेकर असमंजस में है।

क्या है मामला –
सरफेसी एक्ट 2022 के तहत प्रकरण क्रमांक सरफेसी 46/2023-2024 में शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक विरुद्ध कितिन अग्रवाल प्रकरण में कितिन अग्रवाल ने अपने स्वयं के प्रकरण से  जुड़ी जानकारी  अपर कलेक्टर कार्यालय  से  आरटीआई में चाही थी।  कलेक्टर कार्यालय से जारी पत्र में कितिन अग्रवाल को बताया गया कि आपका आवेदन नस्तीबद्ध किया जाकर आपके द्वारा प्रस्तुत बैंक चालान आपकी ओर प्रेषित किया गया है।  कितिन अग्रवाल ने बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं उसमें संलग्न समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी।  इस हेतु कितिन अग्रवाल ने 11 मार्च के विभागीय पत्र के जवाब में  प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुमानित खर्च स्वरूप विभाग के नाम से 1000 रु का बैंक चालान भी भेजा था।

■  क्या था सूचना के अधिकार के तहत आवेदन

( सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (06) (01) के अंतर्गत)

आवेदक का नाम

कितिन आ. स्व श्री किरण कुमार अग्रवाल

पूरा पता / ईमेल/फैक्स
जिस पर जानकारी भेजी जाना है नरसिंह वार्ड हरदा (म.प्र.) 461331
दूरभाष –9424914000

आवेदन की दिनांक 06/03/2024

कार्यालय का नाम
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हरदा जिला हरदा (म.प्र.)

◆चाही गयी जानकारी का विवरण –

सरफेसी एक्ट 2022 के तहत प्रकरण क्रमांक सरफेसी 46/2023-2024 शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई बैंक विरुद्ध कितिन कुमार अग्रवाल (आवेदक) प्रकरण नस्ती में संलग्न आई सी आई सी आई बैंक द्वारा संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रकरण नस्ती में संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

आवेदन के साथ अदा किये जाने वाला शुल्क रु 10 (रुपये दस मात्र) का पोस्टल आर्डर क्र. 61F 133927

हस्ताक्षर

16/3/24

कितिन आ. स्व श्री किरण कुमार अग्रवाल

■  क्या है कलेक्टर कार्यालय का जवाब –

- Install Android App -

प्रति.

श्री कितिन अग्रवाल,

नगर पालिका के पास मेन रोड, हरदा जिला हरदा मो. 9424914000

विषयः-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत जानकारी प्रदाय हेतु आवेदन-पत्र ।

संदर्भ:-

इस कार्यालय का पत्र 3637/सू.का.अ./2024 दिनांक 11.03.2024 एवं आपका आवेदन दिनांक 13.03.2023 एव

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिला अभिलेखागार शाखा (जिला कार्यालय हरदा) में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर चाही गयी नकले प्राप्त करने का लेख किया गया था । उक्ताशय के आधार पर आपका आवेदन नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत बैंक चालान मूलतः आपकी ओर प्रेषित है।

संयुक्त कलेक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला-हरदा

क्या कहना है अधिकारी का –

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा  रही है।  इस संबंध में बातचीत हेतु एडीएम डॉक्टर नागार्जुन गोड़ा के मोबाइल पर कॉल की गई जो रिसीव न हो पाई ।

Don`t copy text!