लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को लेकर चराई के लिए निकली थी , दोनो आरोपी उसे उठाकर भट्टी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंगरेप किया। उसके बाद भट्टी में फेंककर हत्या कर दी थी।
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 जयपुर। प्रदेश में चर्चा में रहा भट्टी कांड के आरोपियों को फांसी की सजा दी गई। ज्ञात हो कि प्रदेश के शाहपुरा जिले के ग्राम कोटड़ी में नाबालिग से गैंगरेप कर भट्ठी में जलाने के मामले में दो आरोपी कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामले में भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट 2 ने दो दिन पहले 9 में से दो मुख्य आरोपी कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया था।
सोमवार को सुनाया गया फैसला
कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है।मामला आज से 10 माह पहले का है। शाहपुरा के कोटड़ी थाना क्षेत्र के गांव में घटना हुई थी जिसमें नाबालिग लड़की 14 साल की थी। लड़की के पिता ने 4 माह पूर्व अपना खेत बंटाई पर कालू और कान्हा नाम के दो सगे भाई को दिया था जो खेत के पास ही झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वहीं इन दोनो की नजर खेत मालिक की लड़की पर थी।
2 अगस्त को खेत मालिक का परिवार अपने रिश्तेदार के घर गया तब लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को लेकर चराई के लिए निकली इसी दौरान ये दोनो आरोपी उसे उठाकर भट्टी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंगरेप किया। उसके बाद भट्टी में फेंककर हत्या कर दी थी।नाबालिग के पिता के पुलिस में शिकायत की गई ओर पछताछ में मामला स्पष्ट हुआ। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता.पिता भी मौजूद रहे। जिन सात आरोपियों को बरी किया है। उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।
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