हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी अशोक पिता हरनारायण जाट निवासी छोटी हरदा थाना कोतवाली हरदा को 6 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
अशोक कमेडिया को कलेक्टर कार्यालय से जिलाबदर नोटिस जारी ! आनन्द जाट ने मई माह में डीजीपी को शिकायत की थी, एसपी ने कहा नोटिस हुआ है जारी !
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