हरदा : पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2024 के तहत जिले की पंचायतों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मतदान 5 जनवरी को होगा। श्रम आयुक्त ने श्रमिकों को मताधिकार का उपयोग करने के लिये अवकाश देने के संबंध में आदेश जारी कर दिये है। जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि कारखाना अधिनियम के तहत संचालकों अपने संस्थान में मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करना होगा ताकि मजदूर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्यरत रहते है, वहां कारखाना संचालक को अपने मजदूरों को मतदान के लिये 2 घंटे का अवकाश देना होगा। श्रमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि किसी भी स्थिति में मतदान के लिये जाने की अवधि की मजदूरी न काटी जाए। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के लिये 5 जनवरी को अवकाश की सुविधा देना होगी।
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