हरदा / मिशन वात्सल्य के तहत मंगलवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में शासकीय कन्याशाला टिमरनी की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को गुड टच बेड टच तथा चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि कानूनन अपराध है। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य श्री दिनेश कुमार सोनी सहित अन्य स्टाफ उपस्थित था।
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