मकड़ाई एक्सप्रेस छत्तीसगढ़| बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार ने सौगात दी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए रोजगार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार राज्य के बारहवीं पास बेरोजगारों को अप्रैल महीने से हर माह 2500 रुपए दिया जाएगा। एक साल में यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। यह भी बताया गया है कि हालांकि दो साल से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं होगा। जानकारी के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के लिए वे युवा ही पात्र होंगे,
जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी ढाई लाख से कम हो। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा जो 1 अप्रैल से देय होगा। हां यदि सरकारी या निजी किसी भी नौकरी का ऑफर मिलने के बाद भी नौकरी ठुकराने वाले अपात्र हो जाएंगे।
बेरोजगारी भत्ते पर निगरानी
बेरोजगारी भत्ता योजना में पात्र-अपात्र की निगरानी के लिए नगरीय निकायों और पंचायतों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मुताबिक, संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से हर छह माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा एवं इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी। अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ आनलाइन अपील करना होगा।