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इंदौर में अब हेलमेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश 1 अगस्त से लागू

इंदौर। शहर में एक अगस्त से बगैर हेलमेट पहने वाहन चालक पंपों से पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि मेडिकल स्थिति में छूट रहेगी। यदि पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों ने हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल दिया तो फिर पंपों को लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। यह आदेश 1 अगस्त से लागू होगा।

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शहर में छह साल पहले भी तत्कालीन कलेक्टर पी. नरहरि ने इस तरह का आदेश जारी किया था। कुछ दिनों तक सख्ती चली, लेकिन बाद में पंपों से बगैर हेलमेट के पेट्रोल दिया जाने लगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे ने निर्देश दिए थे कि सरकारी कर्मचारी व विद्यार्थियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जाए। इस बैठक के दूसरे ही दिन कलेक्टर ने हेलमेट के बगैर पेट्रोल नही भराने के आदेश जारी कर दिए। शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर कलेक्टर के आदेश पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पंप संचालकों को बैठक कर कलेक्टर ने कहा है कि शहर में सड़क हादसों को रोकने के लिए हेलमेट पहनने की आदत वाहन चालकों में होना चाहिए। प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे इंदौर में होते है। इसे कम करना होगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल संबंधी मामलों में यह प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत एक्शन लिया जाएगा।