jhankar
ब्रेकिंग
खिरकिया में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 60 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब सहित दो आरोपी गिरफ... चित्रकूट में बाढ़ से हाहाकार: मंदाकिनी 30 फीट उफान पर, रामघाट का पुल बहा हंडिया में राखी के रंग में रंगा भाई-बहन का प्यार, कलाई पर सजा विश्वास का धागा ब्रेकिंग न्यूज : नर्मदापुरम हरदा मुख्य मार्ग धरम कुंडी ब्रिज पर दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने ... कुलहरदा में 100 साल पुराना जर्जर मकान भरभराकर गिरा, प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल दो माह पहले दी ग... आज का राशिफल: 28 अगस्त 2026, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे परमानंद हत्याकांड में दिलीप को आरोपी बनाने की मांग, कमल के मकान को तोड़ने कलेक्टर से लगाई गुहार शक्कर की महंगाई को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च, भाजपा जिलाध्यक्ष के निवास तक किया प्रदर्शन ब्रेकिंग : बानापुरा बाजार में दिनदहाड़े चाकूबाजी, बाजार में मचा हड़कंप 🌳 वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

ओपन स्कूल के छात्र भी दे सकेंगे नीट (NEET) की परीक्षा- सुप्रीम कोर्ट

NEET Exam 2024

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 भोपाल। चिकित्सा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए हायर सेकेंडरी के दौरान नीट की परीक्षा की तैयारी छात्र करते हैं। नीट (NEET)के परीक्षा को लेकर एक नया अपडेट आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त (OPEN SCHOOL) ओपन स्कूल को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ( NMC) द्वारा नीट के लिए मान्यता प्राप्त होगी। मतलब 12वीं के ऐसे छात्र जो ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं वे नीट की परीक्षा में शामिल हो सकते है।

छात्रों के हित में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- Install Android App -

मेडिकल काउन्सिल ऑन इंडिया रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997 के विनियमन 4 (2) ए के नियमानुसार (Open school )ओपन स्कूल के छात्रों को ( NEET)नीट परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। इसी को लेकर दिल्ली कोर्ट ने भी 2018 में इस प्रावधान को असंवैधानिक इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को NMC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एससी ने नीट की तैयारी के इच्छुक ओपन स्कूल के छात्रों के हित में अपना फैसला सुनाया है।

प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने का अधिकार सबको

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंदर शेखर की बेंच ने इन प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि जो छात्र वित्तीय कठिनाई अन्य कारणों से नियमित स्कूल नहीं जाते हैं वे ही नाकाम और और असफल हो जाते हैं। प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने का अधिकार सबको हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिंहा जस्टिस अरविन्द सिंह की बेंच के सामने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा संबोधित एक पत्र और सार्वजनिक सूचना की जानकारी प्रतिवादी वकील द्वारा सामने रखी गई।

कोर्ट ने याचिका निपटान करते हुए आदेश जारी किया। यह स्पष्ट है कि सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल को नीट परीक्षा  के लिए NMC द्वारा मान्यता दी जाएगी।इस फैसले ने उन छात्रों को लाभ होगा जो आर्थिक तंग व अन्य कारणों से नियमित पढ़ाई नही कर पाते है। इस फैसले के उनका डाक्टर बनने का सपना पूरा हो सकेगा।