मकड़ाई समाचार हरदा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के कारण हुई माता-पिता की मृत्यु के कारण बेसहारा बच्चों को अनुग्रह प्रतिकर की राशि प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देशित किया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है, उन तक पहुँच बनाकर उनको प्रतिकर दिलाए जाने में उनकी सहायता करने के निर्देश दिए गए है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है उन्हें अभी तक किन्हीं तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से अनुग्रह प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं हो सकी है या बच्चों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है तो वे जिला प्रशासन या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा में आवेदन कर सकते हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान योगेश दत्त शुक्ल एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री प्रदीप राठौर ने जिले के समस्त नागरिको से अपील की है कि जिले में कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को यदि अनुग्रह प्रतिकर राशि का लाभ नहीं पहुँचा है या किसी कारण से निरस्त हुई है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा में संपर्क कर सकते है।
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