डैनी उतपुरे मकड़ाई समाचार ब्यूरो बैतूल। बैतूल जिले में अवैध कालोनियों अवैध प्लाटिंग का मकड़जाल फैलता जा रहा है लेकिन प्रशासन ठोस कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है। प्रशासनिक बेपरवाही का आलम यह है कि प्रबंधन में लेने का आदेश करने के बाद भी अवैध कालोनी अवैध प्लाटिंग का निर्माण करने वालों के द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले के सामने आने पर कलेक्टर ने जब नाराजगी जताई तो आनन-फानन में एसडीएम द्वारा अवैध कालोनी अवैध प्लाटिंग का निर्माण करने वाले पांच लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एसडीएम द्वारा कलेक्टर द्वारा नाराजगी जताने के बाद की गई इस कार्रवाई से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अवैध कालोनी अवैध प्लाटिंग करने/बनाने वालों को मौन संरक्षण देने की कलई भी खुल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर से सटे बडोरा राजस्व वृत के अंतर्गत करबला क्षेत्र में अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा है।
इसकी शिकायत होने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम सीएल चनाप ने करबला के पास फाइव स्टार डेवलपर्स द्वारा बनाई जा रही कालोनी को चार जून 2021 को प्रबंधन में लेने का आदेश जारी कर दिया। एसडीएम के द्वारा प्रबंधन में लिए जाने का आदेश तो दे दिया गया लेकिन उसे प्रबंधन में लेने की कार्रवाई नहीं की गई। इसका लाभ उठाते हुए कालोनी बनाने वालों के द्वारा निर्माण कार्य बेखौफ तरीके से किए जा रहे हैं। प्रबंधन में दर्ज होने के बाद भी कालोनी में किए जा रहे निर्माण कार्यों की शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए। एसडीएम ने बडोरा क्षेत्र में खसरा क्रमांक 14/2, 15 /2 के रकबा 2.300 हेक्टेयर में अवैध रूप से कालोनी का निर्माण करने वाले भुवन पिता हरकचंद शाह निवासी गंज, पांडुरंग पिता पंजाबराव इंगले, रणधीर सिंह पिता सरगुण सिंह बडोरा, मनोज पिता नानकराम आहूजा और रूपेश पिता नानकराम आहूजा के खिलाफ तत्काल पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान को दिए हैं।

