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धार्मिक एवं पूजा स्थलों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकेंगे सम्मिलित

कलेक्टर ने किए संशोधित आदेश जारी

मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा संजय गुप्ता ने कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के परिपत्र 19 जुलाई 2021 के अनुपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पूर्व में जारी आदेश 15 जुलाई 2021 की कंडिका 3 में संशोधन करते हुये, सम्पूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

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             जारी आदेशानुसार सभी धार्मिक / पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा / अर्चना कर सकेंगे। इस बाबत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में जारी प्रोटोकोल का पालन धार्मिक / पूजा स्थल के प्रबंधन को कराना बंधनकारी होगा।
             आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी । यह आदेश 31.07.2021 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा ।