नगर पालिका में बकाया न मिलने से नाराज युवक ने किया था हमले का प्रयास , जमानत अर्जी हुई खारिज, भाई को भी भेजा जेल
मकड़ाई समाचार हरदा। 7 दिसंबर को प्रात : 11 बजे नगर पालिका परिषद हरदा में पीआईसी की बैठक हो रही थी।जो नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन की अध्यक्षता में चल रही थी।बैठक में पार्षद धर्मेश पटेल,रितेश गौर,भत्य योगेश खरे कम्प्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे। मीटिंग में साहिल पिता अभिनेश यादव लोहे की रॉड लेकर आया और मादर…..और बहन…. (बाकी आप समझदार है) की गंदी गंदी गालियां देने लगा और अध्यक्ष सुरेंद्र जैन को मारने के लिये दौडा आफिस के कर्मचारी उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे।और अध्यक्ष ने भी समझाया लेकिन वह नहीं माना ज्यादा गुस्से में उसने गाली गलौज करने लगा।अध्यक्ष जैन को रॉड मारने की कोशिश की लेकिन असफल रहा।उसके बाद रॉड टेबल पर मारी जिसकी धमक से टेबल पर रखा सामान बिखर गया। साहिल ने शासकीय कार्य में बाधा डाली और जाते जाते बोल रहा था,कि अगर मेरे पिता का पैमेंट समय पर नहीं दिया तो जान से खत्म कर दूंगा । शिकायकर्ता की सूचना पर थाना में धारा 353,294,506,186 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया ।उक्त् प्रकरण के खिलाफ आरोपी ने अपने अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की । जमानत की अर्जी पर शासन की ओर से पक्ष समर्थन विनोद कुमार अहिरवार एडीपीओ ने किया जिस पर सहमति जताते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। उक्त जानकारी सहा.मीडिया सेल प्रभारी लक्ष्मी नारायण साहू एडीपीओ के द्वारा दी गई है।
