मकड़ाई एक्सप्रेस 24 इंदौर | जिस प्यारे मियां ने काम दिलाने के नाम पर उनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, उसी के खिलाफ पीड़िता के माता-पिता बयान देने न्यायालय में नहीं आ रहे। कोर्ट को उनका गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। अब जून के पहले सप्ताह में सुनवाई होनी है। प्यारे मियां के खिलाफ पलासिया पुलिस थाने में दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, एससीएसटी एक्ट, पाक्सो एक्ट की आठ से अधिक गंभीर धाराओं में तीन प्रकरण दर्ज हैं। प्यारे पर आरोप है कि वह बच्चियों को काम दिलाने के बहाने घर बुलाता था और उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करता था। इंदौर के अलावा वह भोपाल में भी ऐसा कर चुका है। इंदौर में पुलिस उसके मकान पर भी पहुंची थी। इंदौर में दर्ज तीनों प्रकरणों की सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही है। इन तीनों में एडीपीओ सुशीला राठौर पैरवी कर रही हैं।