मकड़ाई समाचार मुरैना। गांजा तस्कर पोरसा निवासी श्यामबिहारी उर्फ रामबिहारी पुत्र हरिओम शर्मा का मुरैना के बड़ोखर स्थित तीन मंजिला मकान को राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन व नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई कर तोड़ दिया। इस आलीशान मकान को श्यामबिहारी ने चार महीने पहले ही 51 लाख रुपये में खरीदा था और पत्नी रूबी के नाम इसकी रजिस्ट्री करवाई थी। इससे पहले तस्कर श्यामबिहारी शर्मा का पोरसा स्थित दुबे मैरिज गार्डन को भी प्रशासन जमींदोज कर चुका है।
गौरतलब है कि 14 दिसंबर को पोरसा पुलिस ने श्यामबिहारी शर्मा को ट्रक में गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा था। इस ट्रक में 845 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया था। पुलिस के अनुसार तस्कर श्यामबिहारी अपने पिता, चचेरे भाई व अन्य चार आरोपितों के साथ मिलकर उड़ीसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गांजा लाता था। 1000 किलो गांजा 25 लाख रुपये में खरीदकर उसे मुरैना होते हुए आगरा में विकास अग्रवाल नाम के तस्कर को लगभग 1.25 करोड़ में बेचता था। पुलिस की छानबीन के अनुसार हर महीने एक हजार किलो की गांजा तस्करी करके अरोपित करीब 1 करोड़ रुपया कमाते थे। इसी अवैध पैसे से आरोपितों ने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बनाई, जिसे प्रशासन नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है। तस्करी के मुख्य आरोपित श्यामबिहारी ने बड़ोखर माता मंदिर के पीछे सितंबर 2020 में 51 लाख रुपये में तीन मंजिला मकान खरीदा था। इस मकान को भी गांजे के पैसे से मानकर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। गुरुवार को दो ननि की दो जेसीबी पांच घंटे तक चलीं, लेकिन मकान का आधा हिस्सा ही तोड़ पाईं। तीन मंजिला मकान गिरने से हादसे की संभावनाएं देखकर कार्रवाई रोक दी गई। ननि आयुक्त अमरसत्य गुप्ता के अनुसार अब किसी एक्सपर्ट की मदद से मकान को गिराया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम और राजस्व अफसर इसे एक दूसरे की कार्रवाई बताते रहे, लेकिन मकान तोड़ने का जो नोटिस चिपकाए गए थे वह नगर निगम से जारी हुए थे।
कहीं गले की फांस न बन जाएं ये नोटिस
– जो पहला नोटिस रूबी पत्नी श्यामबिहारी शर्मा के घर पर चस्पा किया गया है उस नोटिस के जारी होने की तारीख 17 नवंबर 2020 है, लेकिन ननि की अतिक्रमण शाखा से यह नोटिस (क्रमांक 1465) इसी साल 2021 में दर्ज है। इस नोटिस में रूबी शर्मा से दस्तावेज लेकर 19 जनवरी 2020 की दोपहर 3 बजे ननि में पेश होने को कहा है, यानी जनवरी 2021 को निकले नोटिस का जवाब करीब 2 महीने पहले ही मांग लिया गया है।
– जो दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है, वह 23 नवंबर 2020 को जारी है और ननि की अतिक्रमण शाखा में इसका जावक नंबर 2020/1484/छ दर्ज है। इस नोटिस में कहा गया है, कि रूबी शर्मा ने 19 नवंबर 2020 को दस्तावेज पेश नहीं किए और 7 दिन में अवैध मकान को तोड़ने अन्यथा प्रशासन तोड़ देगा ये निर्देश हैं।