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ब्रेकिंग न्यूज खातेगांव: नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, 5 हजार का अर्थदंड

अनिल उपाध्याय
खातेगांव

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देवास खातेगांव। विशेष न्यायाधीश माननीय सरिता वाधवानी के न्यायालय खातेगांव ने नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी नितेश पिता रमेश निवासी बुराड़ा थाना नेमावर को धारा 376 दो एन एवं धारा 376( 3) एवं धारा 506 भाग 2 के अंतर्गत
शुक्रवार 26 मई 2023 को 20 वर्ष के कारावास एवं सभी धाराओं में कुल अर्थदंड की राशि ₹5000 से दंडित किया गया। घटना 25 दिसंबर 2019 के शाम 6:30 बजे की है।

जब नाबालिग बालिका शौच करने जंगल में गई थी जब वह वापस घर आ रही थी तो आरोपी नितेश ने उसे रास्ते में रोका और बोला कि उसके साथ चल उसने जाने से मना किया तो जबरदस्ती खींच कर जंगल में ले गया और जंगल में उसके साथ दो बार जबरजस्ती गलत काम दुष्कर्म किया अभियुक्ति के पिता ने उक्त घटना के संबंध में दिनांक 26 12 2019 को पुलिस थाना नेमावर में रिपोर्ट लिखाई थी। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया गया शासन की ओर से पैरवी श्री अमित दुबे अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई। अभियोजक दुबे के मुताबिक
धारा 376 दो एन मैं 10 वर्ष का कारावास धारा 376 तीन मैं 20 वर्ष का कारावास धारा 506 भाग 2 मैं 2 साल का कारावास दिया। 16 वर्ष से कम आयु की बालिका होने पर
पुलिस थाना नेमावर के द्वारा भा द वि एवं पास्को अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था ।अभियोजन के द्वारा कुल 12 साथियों की गवाह न्यायालय में करवाई गई थी।