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भाजपा विधायक पर हो फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनाने का मामला दर्ज, 50 हजार वसूूली के साथ विस. सदस्यता भी समाप्त की जाए -मा.हाईकोर्ट

मकड़ाई समाचार अशोकनगर। भाजपा विधायक जजपाल सिंह का जाति प्रमाण पत्र हाई्रकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।वहीं पुुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेशित किया कि विधायक के खिलाफ फर्जी जाति प्र्रमाण पत्र बनानेे का मामला दर्ज किया जाए।वही विधानसभा में सदस्यता समाप्त की जाए।इसके साथ 50 हजार का जुमा्रना भी वसूला जाए विधायक ने कीर जाति का जाति प्रमाणपत्र बनवा लियाा था यह जाति कोे पंजाब मेें आरक्षण है मगर मप्र में नही है।
वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। भाजपा से लड्डू राम कोरी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की। साथ ही चुनाव याचिका भी दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया है, जो उन्होंने बनवाए हैं। जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं से इनका प्रमाण पत्र बनेगा। उसी राज्य में लागू होगा। हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका की पहले सुनवाई की। ज्ञात है कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए। अभी भाजपा विधायक हैं।याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि जज्जी ने पंजाब में कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। पंजाब में कीर जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिलेगा। हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने पहले जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया था, मध्य प्रदेश में गलत प्रमाण पत्र बनवाकर जज्जी ने चुनाव लड़ा है।