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लाभ के पद मामले में AAP को राहत, 27 विधायकों के खिलाफ आरोप खारिज

रोगी कल्याण समिति मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। पार्टी के सभी 27 विधायकों के खिलाफ लगे लाभ के पद के आरोप खारिज हो गए हैं। आरोपों का सामना कर रहे आप के विधायकों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि वो दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जिरह करे।

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बता दें कि आम आदमी पार्टी के ये 27 विधायक लाभ के पद के मामले में फंसे हैं। इन विधायकों को अलग-अलग अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन बनाया गया था। विभोर आनंद नाम के कानून के छात्र की तरफ से दायर की गई शिकायत में कहा गया था कि अपने इलाके के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में 27 विधायक रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष बनाए गए।

शिकायत में कहा गया था कि केंद्र सरकार की 2015 की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री, क्षेत्रीय सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर जिलाधिकारी ही रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बन सकते हैं। क्षेत्रीय विधायक केवल इस समिति का सदस्य ही बन सकता है या मनोनीत किया जा सकता है। सभी 27 विधायकों को हर अस्पताल में ऑफिस की जगह दी गई है। कई अधिकारी इस पर अपना विरोध भी जता चुके हैं।