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सड़क पर निर्माण सामग्री डालने पर मालिक नहीं , ठेकेदार से वसूलेंगे जुर्माना – संभागायुक्त

मकड़ाई समाचार जबलपुर| शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को नान अटेनमेंट सिटी की त्रैमासिक बैठक संभागायुक्त की अध्यक्षता में हुई। इसमें तय हुआ कि सड़क पर निर्माण सामग्री डालने पर मालिक नहीं सीधे ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हुए जुर्माना वसूला जाए। निर्माण किसी का भी होगा लेकिन निर्माण सामग्री से सड़क मार्ग बाधित होने पर सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की तय की गई है। इसके अलावा शहर में चयनीत स्थानों पर वायु गुणवत्ता मापन प्रणाली की स्थापना के लिए नगर निगम को निर्देश दिया गया।

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प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डा.आलोक कुमार जैन ने बताया कि बैठक में रानीताल में एकत्र घरेलू ठोस अपशिष्ठ की सफाई कर क्षेत्र को सिटी फारेस्ट बनाने की योजना पर काम करने का निर्णय लिया गया। भवन निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ठ हेतु कलेक्शन सेंटर की स्थापना और उनका संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय परिवहन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिए। पीयूसी सेंटर में रखे उपकरणों की भी जांच करने को कहा गया। इसके अलावा नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में संभागायुक्त बी चंद्रशेखर, कलेक्टर इलैयाराज टी, आयुक्त नगर निगम आशीष वशिष्ठ,क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण बोर्ड आलोक कुमार जैन, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल, सीइओ स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत, प्रदूषण बोर्ड के विज्ञानी डा.अविनाश करेरा मौजूद रहे।