ब्रेकिंग
Pahalgam Terror Attack: पीएम मोदी की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक, पाकिस्तान अब होगा मोहताज पानी ... खिरकिया: मंदिर को भी नहीं छोड़ा कलयुग के लालची सौदागरों ने ! बुजुर्ग महिला द्वारा किया दान मंदिर स्थ... हंडिया: ग्राम पंचायत हंडिया में गंदगी से परेशान ग्रामीण,भ्रष्टाचार की भेट चढ़े नाडेप!। Aaj ka rashifal: आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हंडिया: पहलगाम में आतंकियों द्वारा हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या का हंडिया में विरोध, सर्व समाज ने फ... प्रेमिका ने लिव-इन पार्टनर का घोटा गला! फेसबुक पर हुई दोस्ती प्यार फिर प्रेमी की हत्या  हरदा: भाजपा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को चौंकाने वाली जीत — बहुमत में होते हुए भी भाजपा क... वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा!  सैनिक कल्याण के लिए "झंडा निधि" में लक्ष्य से दो गुनी राशि जमा करने पर हरदा कलेक्टर श्री जैन हुए सम्... खाचरौद शीतला माता मंदिर में अज्ञात ने पढ़ी नमाज! हिन्दू संगठनो ने जताया एतराज और थाने में की शिकायत

सिवनी मालवा : सिवनी मालवा में जागरूकता कार्यक्रमः नए कानूनों से कराया अवगत; स्कूलों के बच्चे और अन्य जन हुए शामिल

आज से लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून –

- Install Android App -

के के यदुवंशी पत्रकार, सिवनी मालवा : नए आपराधिक कानून सोमवार से देशभर में लागू हो जाएंगे। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव होंगे और ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। एक जुलाई से बदले कानून के तहत ही मुकदमे दर्ज होंगे और केस चलेंगे। जो पुराने मामले पहले से दर्ज हैं, उनका मुकदमा वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है।
सरदार वल्लभभाई पटेल भवन में नए कानून को लेकर सोमवार को कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें शहर के नागरिक उपस्थित रहे नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस तैयार है एसडीओपी राजू रजक ने इस मौके पर कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून से मुक्ति मिल रही है आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा है। आम जनता को राहत देने के उद्देश्य के साथ पुलिस को नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। न्यायालय से आए मनोज जाट ने कहा सबूतों की वीडियोग्राफी होगी।जनता को सबूत /साक्ष्य लेने का अधिकार मिलेगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नाबालिक से गैंगरेप पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। नए कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा जनता को इन नए प्रावधानों से लाभ मिलेगा। इस अवसर पर
एसडीएम सरोज परिहार, एसडीओपी राजू रजक, थाना प्रभारी उषा मरावी, न्यायालय से मनोज जाट नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जैन एडवोकेट पुलिस स्टाफ छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।