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हरदा M.P – कोटपा एक्ट के तहत 3 दुकानों पर किया जुर्माना ।

हरदा । तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को स्कूलों के समीप लगे पान ठेलों एवं किराना दुकानों पर कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के निगरानी दल ने एकीकृत नवीन शाला स्कूल बस स्टेन्ड के पास हरदा एवं मराठी स्कूल ग्वाल नगर हरदा के आस पास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट के तहत 3 दुकानो से कुल 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान शाला परिसर के 100 गज की परिधी में आने वाले सभी पान ठेला एवं दुकानों पर कार्यवाही की गई तथा उन्हें तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक किया गया । इसके अलावा आने आने वाले दुकान पर आने वाले लोगो को भी समझाईश दी गई कि तंबाकू का नशा जानलेवा है, इसे छोडने में ही भलाई है।

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निगरानी दल द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक स्थानो पर तंबाकू या अन्य कोई नशा करना अपराध है। स्कूल व कॉलेज के समीप 100 गज की दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति इस परीधि में इन उत्पादों को बेचते पाया जावेगा, उन पर अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनिल कुमार द्विवेदी, एवं नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण हरदा, श्री विनोद रोलासिया एवं पुलिस कोतवाली हरदा के जवान शामिल थे।