मकड़ाई समाचार हरदा | न्यायालय ने सिराली में हुए वलवा शासकीय कार्य मे बाधा डालने एस आई व पत्रकार से मारपीट के 9 आरोपियो को एक एक साल की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई। कराई थी । एडीपीओ विनोद अहिरवार ने बताया कि 24 अप्रेल 2015 को करीब 30 लोग लाठी डंडा तलवार लेकर फ़ोटो खिंच रहे पत्रकार उदय राजपूत पर हमला कर रहे है। इसी दौरान एसआई गौर ने बीच बचाव किया तो उनपर भी हमला किया गया।
इस मामले में एएसआई सुनील गौर व पत्रकार उदय राजपूत ने दो अलग – अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में न्यायाधीश विनीत साकेत ने दोष सिध्द पाते हुए , बलवा के 9 आरोपियों को एक – एक साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर आरोपी अबाड़ी उर्फ अबरार पिता जलील , शब्बीर उर्फ लाला पिता नजीर , मुन्ना उर्फ सिराज पिता हब्बू आलीम पिता छोटे खान , खालिद उर्फ खलील पिता शब्बीर , परवेज उर्फ राजा गुड्डू उर्फ मुबारिक पिता शमशेर,भुरू बाबा उर्फ स्माइल पिता इब्राहिम तथा मोहम्मद मुस्तफा उर्फ हेगरी पिता रहमान को 5 – 5 सो रुपये अर्थदंड व धारा 148, 353 में 6-6 माह कैद अर्थदंड से दंडित किया।