हरदा : प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में “मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना लागू हरदा जिले की 52 समितियों के 6332 सदस्यों को 14.92 करोड़ का लाभ प्राप्त होगा
हरदा : प्रदेश सरकार ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों पर बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किये जाने हेतु “मुख्यमंत्री कृषक व्याज माफी योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत हरदा जिले में बैंक से संबद्ध समितियों के द्वारा इस योजना को लागू करने के प्रस्ताव पारित कर बैंक एवं सहकारिता विभाग को प्रेषित कर दिये गये है। समितियों के द्वारा 13 मई को समितियों के सूचना पटल पर सभी डिफाल्टर कृषकों की 2 लाख रुपये तक के बकाया ऋण माफ करने हेतु सूची प्रकाशित कर दी गई है ।
सहायक आयुक्त सहकारिता श्री वासुदेव भदौरिया ने बताया कि इस योजना से हरदा जिले की 52 समितियों के 6332 सदस्यों को 14.92 करोड़ का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 14 से 18 मई तक डिफाल्टर कृषक सदस्य समिति से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर आवेदन जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि हरदा जिले की 52 समितियों में 4400 मी. टन खाद भंडारण के विरूद्ध 1761 मी. टन खाद का वितरण हो चुका है। उन्होंने हरदा जिले के कृषकों से अपील की है कि “मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना- 2023 के अंतर्गत समिति में फार्म जमा कर इस योजना का लाभ प्राप्त करें, साथ ही समितियों में भंडारित खाद का अग्रिम उठाव कर शासन की योजना का भी लाभ प्राप्त करें ।
सहायक आयुक्त सहकारिता श्री वासुदेव भदौरिया ने बताया कि इस योजना से हरदा जिले की 52 समितियों के 6332 सदस्यों को 14.92 करोड़ का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 14 से 18 मई तक डिफाल्टर कृषक सदस्य समिति से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर आवेदन जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि हरदा जिले की 52 समितियों में 4400 मी. टन खाद भंडारण के विरूद्ध 1761 मी. टन खाद का वितरण हो चुका है। उन्होंने हरदा जिले के कृषकों से अपील की है कि “मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना- 2023 के अंतर्गत समिति में फार्म जमा कर इस योजना का लाभ प्राप्त करें, साथ ही समितियों में भंडारित खाद का अग्रिम उठाव कर शासन की योजना का भी लाभ प्राप्त करें ।
