हरदा : लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों में प्रति आवेदन के लिए ली जा रही प्रोसेसिंग शुल्क राशि 40 रूपये को घटाकर 20 रूपये कर दिया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रोसेसिंग शुल्क 20 रूपये में से 15 रूपये लोक सेवा केन्द्र संचालक को और 5 रूपये जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को दिए जायेंगे। यह आदेश 20 सितम्बर, 2023 से प्रभावशील होगा।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |