Harda Sirali: रिश्वतखोर पटवारी को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा , वर्ष 2017 में किसान से नामांतरण के नाम पर मांगी थी 2 हजार की रिश्वत
Sirali : वर्ष 2017 में सिराली तहसील के करीबी ग्राम जिनवनिया के किसान से 2000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले पटवारी शिवदयाल भाटी को हरदा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में दोषी मानते हुए पटवारी को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।
यह था मामला ,,
29 जून 2017 को किसान अर्जुन सिंह राजपूत ने लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शिकायत की थी कि उसकी ताई उमाबाई की भूमि का नामांतरण और बही बनाने के एवज में पटवारी शिवदयाल भाटी 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है।
लोकायुक्त पुलिस ने 11 जुलाई 2017 को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए पटवारी को नर्मदा कॉलोनी, सिराली स्थित उसके किराए के मकान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जांच के बाद मामला जिला एवं सत्र न्यायालय हरदा में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पटवारी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
मामले की जांच लोकायुक्त निरीक्षक अमरेश बोहरे ने की। वहीं, अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित ने मजबूत पैरवी करते हुए दोष साबित किया।