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Crime News : किशोरी को डरा – धमकाकर दुष्कर्म करने के आरोपित 20 वर्ष सश्रम कारावास

Raipur : जानकारी के अनुसार 29 मई 2021 को दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने मंदिर हसौद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 2 फरवरी 2021 की रात में आरोपित शिवा साहू ने उसे मोबाइल पर काल करके मिलने के लिए अपने घर की छत पर बुलवाया पीड़िता ने आने से इन्कार किया तो आरोपित ने उसके स्वजन को जान से मारने की धमकी दी। तब वह डरकर शिवा से मिलने गई। शिवा ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाते हुए कहा कि अब हम पति.पत्नी हो गए। इस दौरान आरोपित ने जबरन उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। आरोपित की धमकियों से डरकर पीड़िता ने स्वजन को घटना की जानकारी नहीं दी।

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इसके बाद शिवा हर 2-3 दिन बाद उसे अपने घर पर बुलाकर 2 अप्रैल 2021 तक दुष्कर्म करता रहा। आखिरकार पीड़िता ने शिवा के अत्याचार से परेशान होकर स्वजन को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में धारा 363, 366,376 पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

प्रकरण की जांच के बाद 14 जून को प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय : पाक्सो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपित के खिलाफ पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी ठहराते हुए लैगिंग अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।