jhankar
ब्रेकिंग
बड़ी खबर हरदा : मूंग फसल पंजीयन में फर्जीवाड़ा, 9 लोगों पर सिराली थाने में मामला दर्ज 2 जुलाई 2026 दिन गुरूवार पढे़ देश - विदेश की प्रमुख खबरें (INDIA-TOP-20) 🇮🇳 2 जुलाई 2026, गुरुवार की मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरें MP-TOP20 📰 2जुलाई 202 को "हरदा हलचल" मकडा़ई एक्सप्रेस 24 के साथ पढि़ए आज की खास खबर  हरदा की खास खबर: 5 क्विंटल पैदावार पर, खरीदी सिर्फ 1 क्विंटल पर भड़क उठा किसान आज भारत के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के ताजे भाव | 2 जुलाई 2026, गुरुवार MP मौसम अपडेट - 2 जुलाई 2026, गुरुवार  ☁️⛈️ Today NEWS MP : मौसम अपडेट - 2 जुलाई 2026, गुरुवार आज मौसम कैसा रहेगामप्र का मौसम सड़क हादसे में जीजा-साले की मौत, तेज रफ्तार बनी काल हरदा: विकास नगर की मुख्य सड़क बनी दलदल कीचड़ भरी सड़क पर स्कूल जाते बच्चों के जूते-चप्पल हाथ में दि...

वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद मतदाता, मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकेंगे

हरदा : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12 डी वितरित कराएं। श्री राजन ने कहा है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से करायें। साथ ही श्री राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।

- Install Android App -

    श्री राजन ने निर्देशित किया है कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं, उनके ईपिक कार्ड वितरित कराएं जाएं। सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित संख्या से अधिक मतदाता हो उन मतदान केंद्रों पर नियमानुसार आवश्यक बूथ बनाए जाने का प्रस्ताव समय पर भेजें। ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और सहायक मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में ही बनाया जाए।