हरदा। बालाजी गैस एजेंसी के एक पार्टनर द्वारा मेजर पार्टनर के हस्ताक्षर की कूट रचना एवं छल करके मालिक बनने वाले मामले में जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत निरस्त की गयी है। मालूम हो, पूर्व में हरदा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से मुशर्रफ खान की अग्रिम जमानत खारिज की गई थी।
पूर्व मे, एजेंसी के मेजर पार्टनर कितिन अग्रवाल ने एसपी को शिकायती आवेदन दिया था। जिसपर एसडीओपी के जांच उपरांत मामले को सिविल लाइन थाने में भेजा गया था। यहां विवेचक द्वारा बीएनएस की धारा 318 (4), एवं 338 दर्ज कर मुशर्रफ खान पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
जबलपुर में प्रतिवादी मुशर्रफ की ओर से अधिवक्ता अवनि बंसल तथा वादी कितिन अग्रवाल की तरफ से प्रियंक अग्रवाल ने पैरवी की ।
इनका कहना हैं।
हाईकोर्ट से जमानत निरस्त हुई है। गिरफ्तारी होगी!
संतोष सिंह चौहान
टी आई सिविल लाइन हरदा

