jhankar
ब्रेकिंग
एमपी के 10.54 लाख किसानों के खातों में पहुंचे फसल बीमा के 1460 करोड़ रुपये हंडिया : मां नर्मदा की नगरी में प्लास्टिक की 'नो एंट्री', सीईओ अंजली जोसेफ खुद उतरीं मैदान में... अब... नेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए आरोप भाजपा की सुनियोजित साजिश, निष्पक्ष जांच तक कांग्रेस करेगी परिषद बैठको... एमपी में खुलेंगे 45 नए नर्सिंग कॉलेज, मिलेंगी 30 हजार सीटें: मान्यता प्रक्रिया शुरू हरदा के सनफ्लावर स्कूल में दस्तावेजों का खेल! मार्कशीट में फेल, टीसी में पास; डीईओ से जांच की मांग नरसिंहपुर हादसा: हाईवे किनारे सेल्फी ले रहे 6 दोस्तों को हाईवा ने कुचला, सभी की मौत भोपाल में मंत्री परिषद की बैठक: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को मंजूरी, इस्लामनगर में लिया ऐति... नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के तहत पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान  वर्धा में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: कार-ट्रक में टक्कर के बाद लगी आग, 6 लोगों की मौत 36 घंटे में रहटगांव पुलिस की बड़ी सफलता: अपहृत 13 वर्षीय बालिका सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Harda Big News: धारदार हथियार से प्राणघातक हमले के आरोपी दो सगे भाइयों को दो-दो साल की सजा

हरदा : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव में 2018 में खेत में हुए झगड़े में एक किसान को पड़ोसी किसान ने ही धारधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। उक्त मामले में जिला न्यायालय ने धारधार हथियार से हमला करने वाले दो लोगो पर आरोप सिद्ध पाते हुए 2-2 साल का सश्रम कारावास और एक एक हजार रूपये अर्थदंड कि सजा सुनाई।

जिला न्यायालय के एडीओपी विनोद कुमार अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 मे फरियादि चंद्रशेखर 13 नवंबर 2018 को ग्राम खारपा अपने खेत गया था। इसी दौरान धुरगाड़ा निवासी गुलाबदास पिता श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण चौधरी उम्र 44 वर्ष और कमलेश पिता श्रीकृष्ण चौधरी उम्र 42 वर्ष आए। दोनों ने गाली-गलौज करते और धमकाते हुए कहा यह खेत मेरा है तुम यहां क्या कर रहे हो। विवाद में कमलेश ने तेज धार वाले दराते से हमला किया।

इसमें चंद्रशेखर को दाएं गाल पर लगा। गुलाबदास ने लकड़ी से हमला किया। इसमें उसे हाथ के पंजे, नाक, पीठ एवं सीने पर चोटे आई। इस दौरान ड्राइवर ने बीच-बचाव किया और बड़े भाई नरेंद्र सिंह को मोबाइल पर कॉल कर झगड़े की सूचना दी। घायल चंद्रशेखर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों पर भादंवि की धारा 325, 294, 323, 324, 506 व 34 में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध पाते हुए दोनों आरोपियों को दो-दो साल के सश्रम एवं एक – एक हजार रूपये के अर्थदंड कि सजा सुनाई।

- Install Android App -

________________________________

यह भी पढ़े –