jhankar
ब्रेकिंग
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन हरदा की वार्षिक साधारण आमसभा 21 सितम्बर को होगी जिले में सेवा-संकल्प अभियान की व्यापक तैयारियाँ मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को 19 सितंबर को देंगे ई-स्कूटी की सौगात पंचायत उप निर्वाचन के मतदान कर्मियों का पी.ओ. मोबाइल एप प्रशिक्षण 17 व 22 सितम्बर को पीएम श्री नवोदय विद्यालय चारुवा में ‘आदर्श युवा ग्राम सभा’ का हुआ मंचन अधिकारियों ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं टिमरनी के बरूड़घाट में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते टिमरनी में तीन माह यातायात मार्ग परिवर्तित संपर्क अभियान शिविरों में 460 शिकायतें प्राप्त, 417 का मौके पर निराकरण स्वामित्व योजना में पटवारी को ‘निष्पादक’ बनाने का विरोध, बोले- अधिकार स्पष्ट करें, कानूनी सुरक्षा दे...

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 12 रुपये जमा करने पर मिलता है, 2 लाख रुपये का बीमा

सरकार द्वारा आमजन की सुरक्षा और लाभ की दृष्टि से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे समय पर योजनाओ में आवेदन कर उनका यथोचित लाभ ले सकें। सरकार बैंको के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) चलाई हैं| जिसमें सिर्फ 12 रुपये जमा करना होता है, और हितग्राही को 2 लाख रुपये के बीमा सुरक्षा मिल जाती है।धारक को साल में 12 रुपये धनराशि जमा करवानी होगी। यह बीमा किश्त बैंक अधिकारी द्वारा बीमाधारक के खाते से ऑटोडेबिट के माध्यम से काट लिए जायेंगे। जिसके तहत यदि बीमाधारक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है, तो उसके बनाये नॉमिनी को 2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।योजना 8 मई 2015 को आरम्भ की गयी|

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पॉलिसी धारक को एक्सीडेंट इंसोरेंस या दुर्घटना बीमा कराने पर किसी भी प्रकार के सड़क हादसे या अन्य हादसे के कारण हुई मृत्यु के कारण नॉमिनी को 2 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे और इसके साथ-साथ अगर पॉलिसी धारक पूरी तरह से अपंग हो जाता है तो तब भी उन्हें बीमा कंपनी द्वारा 2 लाख रुपये दिए जायेंगे|सड़क हादसे में  यदि आंशिक रूप से एक हाथ, पैर से दिव्यांग होता है तो उसे 1 लाख रुपये दिए जायेंगे|  Pardhanmantri Suraksha Beema Yojana के तहत सालाना 12 रुपये तक बीमा का भुगतान करवा सकते है।

पीएम सुरक्षा योजना हेतु पात्रता

- Install Android App -

आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना जरुरी है। स्वयं का सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।आवेदक की उम्र 18 से लेकर 70 साल होनी चाहिए।आवेदन फॉर्म भरते समय ऑटो-डेबिट के ऑप्शन को टिक करना होगा |

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड,  वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक,  इनकम सर्टिफिकेट,  आयु प्रमाणपत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो

PMSBY योजना पॉलिसी टर्मिनेशन 

आवेदक योजना का लाभ 70 साल की उम्र तक उठा सकता है। अगर लाभार्थी की उम्र 70 साल व उससे ज्यादा हो गयी होगी तो बीमा कंपनी द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया जायेगा।यदि आवेदक ने बैंक खाता बंद कर दिया होगा तो इस स्थिति में भी योजना खत्म हो जाएगी।अगर आवेदक ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया होगा या पर्मियम का भुगतान करने के लिए आवेदक के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो पॉलिसीधारक का अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जायेगा।अगर पॉलिसीधारक की पॉलिसी किसी कारण बंद होती है तो वह 45 दिन के अंदर उसका भुगतान करके खोल सकते है।यदि आवेदक की आयु 55 साल हो गयी है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा तो पॉलिसी को खत्म कर दिया जायेगा।