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Harda Blast: भीषण विस्फोट,कई परिवारों को अनाथ करने वाले दरिंदे मुख्य आरोपी राजू फटाखा व्यापारी की जमानत याचिका खारिज

Harda: 6 फरवरी को जिले के बैरागढ में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से ब्लास्ट 13 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग अभी भी लापता है। जबकि दो सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस अग्नि कांड में 60 से अधिक मकान जलकर खंडहर बन गए।

आज सभी पीड़ित परिवार आश्रय स्थल पर रहने को मजबूर है। इस तबाही मौत के मंजर से आसपास के लोग भी सदमे में है।
इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने फटाखा फेक्ट्री के संचालक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल वही फैक्ट्री की देखरेख करने वाले रफीक खान उम्र मन्नी पटेल सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

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आरोपी राजेश अग्रवाल ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत में अपने वकील के माध्यम से ज़मानत के लिए अपील की गई थी।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित ने बताया कि न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजेश अग्रवाल की जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित, विशेष लोक अभियोजक जतिन दुबे और अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने पैरवी की।