हरदा : मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 के तहत प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया जाता है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने हरदा जिले में मत्स्याखेट पर 16 जून से आगामी 15 अगस्त तक के लिये प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाष अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर सभी नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए मत्स्याखेट अथवा मत्स्य परिवहन अथवा मत्स्य के क्रय विक्रय करने पर एक वर्ष का कारावास या अधिकतम 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अवधि में किसी प्रकार मत्स्याखेट अथवा मत्स्य परिवहन अथवा मत्स्य के क्रय विक्रय आदि कार्य न तो स्वयं करें और न ही इन कार्यों में सहयोग दें अन्यथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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