हरदा : माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री गोपेश गर्ग के निर्देशन मे दिनांक 31.07.2024 को नालसा वरिष्ठ नागरिको हेतु विधिक सेवा योजना के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा वृद्धाश्रम मेें विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में श्री संजीव रहांगडाले, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, हरदा के द्वारा उपस्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं संरक्षण अधिनियम की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ पोषण अधिनियम तो है ही, साथ ही धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार भी माता-पिता भरण पोषण के लिए यदि असमर्थ है तो अपनी संतान के खिलाफ भरण पोषण की मांग हेतु आवेदन न्यायालय में लगा सकते है। न्यायाधीश द्वारा वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य, खानपान संबंधी जानकारी ली गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अपर्णा लोधी द्वारा नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उददेश्य वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला व तहसील स्तर पर विधिक सहायता व परामर्श प्रदान करना तथा वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के साथ ही उनके भरण-पोषण व उनकी जान-माल की सुरक्षा से जुडे़ कानूनी नियमों के लिए जागरूक करना है। शिविर में वृद्धाश्रम संचालक श्री बी.एस. राजपूत, पैरालीगल वॉलेंटियर्स श्रीमती आभा तिवारी सहित लगभग 34 वृद्धजन उपस्थित रहे।