jhankar
ब्रेकिंग
बारंगा में दुपट्टा पहनाने के बाद गरमाई आदिवासी सियासत, भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर आया स्पष्टीक... हंडिया बस स्टैंड पर अतिक्रमण का नया मामला: दुकान के सामने टप, जमघट और गांजा पीने के आरोप! हरदा में पंचायत उप-निर्वाचन 2026 के लिए खिरकिया विकासखण्ड के 4 मतदान केंद्रों के भवनों में किया बदला... हरदा में IFMIS की तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर गुरुवार लगेगा हेल्पडेस्क शिविर आज का सुविचार जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों पर जीत पाना है। आज 18 सितंबर 2026 - मध्य प्रदेश का मौसम अपडेट दिल्ली में 17 साल की नाबालिग की हत्या, दुष्कर्म का मामला दर्ज; पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के घर फेंका पेट्रोल बम, शादी तय होने से था नाराज हरदा जिले की खास खबरे विश्वकर्मा पूजन दिवस पर गूंजे जयकारे, हरदा में निकली भव्य शोभायात्रा

PMFBY: 31 दिसंबर तक कराएं रबी फसलों का बीमा, जानिए प्रीमियम और लाभ की पूरी जानकारी!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को एक और बड़ा मौका दिया जा रहा है। रबी 2024-25 फसलों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत रबी फसलों जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा और जीरा के लिए बीमा कराया जा सकता है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत कौन-कौन से लाभ मिलेंगे और कैसे करें आवेदन।

किसानों के लिए योजना के नियम क्या है?

किसान वर्ग:

1. फसली ऋण लेने वाले किसान।
2. गैर-ऋणी किसान।
3. बंटाईदार किसान।

यह योजना स्वैच्छिक है, यानी किसान अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकते हैं।

ऋणी किसान यदि योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्हें 24 दिसंबर 2024 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में घोषणा पत्र जमा करना होगा।

किसान फसल बीमा कहा कहा कर सकते है?

गैर-ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा निम्न स्थानों पर करा सकते हैं।

1. निकटतम केंद्रीय सहकारी बैंक।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
3. वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं।
4. डाकघर।
5. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)।
6. अधिसूचित बीमा कंपनियों के एजेंट।

 

ऋणी किसानों के लिए बीमा उनकी बैंक शाखा द्वारा किया जाएगा। बीमित फसल में परिवर्तन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2024 है।

फसल बीमा का प्रीमियम

- Install Android App -

  • किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5% तक प्रीमियम देना होगा।
  • उद्यानिकी और वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम 5% तक रहेगा।
  • बाकी प्रीमियम की राशि का 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार वहन करेगी।
  • फसल अनुसार बीमा राशि और प्रीमियम

सरकार की योजना और प्रचार

राजस्थान कृषि विभाग ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) और शिकायत निराकरण समिति (DGRC) को इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने का काम सौंपा गया है। किसानों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार प्रचार-प्रसार अभियान चलाएगी।

किसानों के लिए लाभदायक क्यों है यह योजना?

प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा मिलती है। कम प्रीमियम दर पर अधिक बीमित राशि मिलती है। यह योजना किसानों को आर्थिक संकट से बचाने और खेती को सुरक्षित बनाने में मदद करती है।

कैसे करें आवेदन?

गैर-ऋणी किसान

1. पास के CSC सेंटर, बैंक या अधिसूचित एजेंट के पास जाएं।
2. अपनी फसल, जमीन और पहचान से जुड़े दस्तावेज जमा करें।

ऋणी किसान

1. संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें।
2. योजना से अलग रहने के लिए 24 दिसंबर 2024 तक घोषणा पत्र दें।

दोस्तो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप भी अपनी रबी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं, तो जल्दी से आवेदन करें।

यह भी पढ़े:- Ration Card Ekyc 2024: 31 दिसंबर तक अनिवार्य, जानिए घर बैठे कैसे करें ई-केवाईसी