हरदा : शासन ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, जल संसाधन विभाग अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एक मुश्त जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।
यदि किसान उनके बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एक मुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करते है, तो अधिरोपित शास्ति (दण्डिक ब्याज) की राशि माफ की जावेगी।

