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अवैध रेत खनन पर अर्थदण्ड अधिरोपित

हरदा /अपर कलेक्टर श्री बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर सत्ताईस हजार अस्सी रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि एस.एस.टी. चैकपोस्ट हंडिया द्वारा 11 नवम्बर 18 को ग्राम हंडिया जिला हरदा में डम्‍पर क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 8496 को रोक कर जांच की गई। जांच में उक्त वाहन के द्वारा 06.77 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया। इस वाहन को वाहन चालक विनोद धुर्वे आत्मज कैलाश धुर्वे निवासी वार्ड क्र. 11, बागरूल तहसील हंडिया, जिला हरदा चला रहा था। चालक वाहन के मालिक हरिओम विश्नोई आत्मज राजेन्द्रप्रसाद निवासी ग्राम बेड़ी, तहसील हंडिया, जिला हरदा होना बताया गया। उन्होने अनावेदकगण विनोद धुर्वे आत्मज कैलाश धुर्वे निवासी वार्ड क्र. 11, बागरूल तहसील हंडिया, जिला हरदा (वाहन चालक) एवं हरिओम विश्नोई आत्मज राजेन्द्रप्रसाद निवासी ग्राम बेड़ी, तहसील हंडिया, जिला हरदा (मालिक) पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम 53 (1) (क) के अंतर्गत 27,080 रुपए अंकन सत्ताईस हजार अस्सी रुपए मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है। अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 8496 रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा