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MP NEWS: 7 लाख की धोखाधड़ी ,आरोपी युवक को 5 साल की सजा, चेक बुक चोरी कर फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले थे पैसे

मकड़ाई समाचार खरगोन : जिला अभियोजन कार्यालय खरगोन के उप संचालक अभियोजन एवं पैरवीकर्ता अधिकारी श्री जे.एस. मुवेल ने बताया कि मोंगरगांव निवासी फरियादी जितेन्द्र पिता नानकराम बिरला ने पुलिस चौकी बिस्टान पर इस आशय का आवेदन लेख किया कि उसकी ग्राम मोंगरगांव में पवन ट्रेडर्स नाम की खाद बीज एवं कीटनाशक दवाई की दुकान है। उक्त दुकान पर फरियादी ने अपने मामा-ससुर के लडके आरोपी दुर्गाराम पिता चिंताराम उम्र 26 वर्ष निवासी जेठवाय को सेल्समेन की नौकरी पर रखा था।

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गांव जेठवाय गया तथा दशहरे का त्यौौहार होने के पश्चात भी जब वापस लौटकर दुकान नहीं आया तो फरियादी ने आरोपी दुर्गाराम के बारे में उसके रिश्तेदारों एवं आसपास के लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि वह भाग गया है तब फरियादी ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा मोंगरगांव जाकर अपने बैंक खाते के संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि अभियुक्त ने फरियादी की चेकबुक पर फर्जी हस्ताक्षर करके दिनांक 01.07.2015 से 12.11.2016 के मध्य उसके बैंक खाते से लगभग 07 लाख रूपये निकाल लिये है।

फरियादी के उक्त आवेदन पर पुलिस चौकी बिस्टान द्वारा आरोपी दुर्गाराम के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री दारासिंह मण्डलोई द्वारा आरोपी दुर्गाराम को दोषी पाते हुए धारा 420 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड , धारा 467 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 2000/- रू. अर्थदण्ड एवं धारा 468 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 2000/- रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक, अभियोजन श्री जे.एस. मुवेल द्वारा की गई।