मकड़ाई एक्सप्रेस 24 बड़वानी : आफिस में साथ काम करने वाले सहकर्मी युवक योगेश ने युवती के साथ पहले मित्रता की | मित्रता धीरे धीरे प्यार में बदल गईं प्रेम का इजहार कर उसके साथ 2 वर्षो तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा है। जब युवती के शादी करने का कहने पर योगेश ने साफ इंकार कर दिया।
युवती ने थाने में की शिकायत –
मामले में आरोपी योगेश पुत्र शांताराम पावरा निवासी ग्राम जुनी सांगवी जिला धुलिया की शिकायत युवती द्वारा पलसूद थाने में की गई।पुलिस ने मामले को दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।जहां न्यायालय ने युवक के विरूद्ध आरोप सि़द्ध मानते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव ने अपने फैसले में युवती के साथ शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के विरूद्ध दो वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में युवक को 10 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये के अंर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।
शादी से इंकार करने के बाद भी किया दुष्कर्म –
सिसोदिया ने बताया कि आरोपी योगेश तथा पीड़िता एक साथ नौकरी करते थे। इस दौरान आरोपित ने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर वर्ष 2020 से 2022 तक लगातार शारीरिक संबंध बनाए।आरोपी युवक योगेश ने पीड़िता साथ शादी करने से इंकार कर दिया । इसके बावजूद एक बार फिर 9 अप्रैल 22 को आरोपित ने पीड़िता के घर जाकर उसके इंकार करने के बाद भी दुष्कर्म किया। प्रकरण की जांच पुलिस के अधिकारी पीसी इंगले द्वारा की गई।