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Big News : सिराली के एक दंपत्ति का दो राज्यों में मतदाता सूची में नाम, जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही

मकड़ाई एक्सप्रेस हरदा : जिले में लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर योजनाओं का लाभ लेते है। ऐसा ही एक मामला सिराली का सामने आया जहा सिराली के एक दंपत्ति का मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में दो जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज है। जिसको लेकर सिराली के ही एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन अधिकारी कार्यवाही करने से बच रहे है। शिकायत कर्ता ने इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। शिकायत कर्ता का आरोप है कि। उक्त दंपत्ति ने चुनाव निर्वाचन आयोग एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 43 धारा 17 एवं धारा 18 का उलंघन करते हुए नियम विरुद्ध कार्य किया है एवं न्यायालय के कार्य को भी षड्यंत्रपूर्वक प्रभावित करने की कोशिश की है । ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। इतना ही नहीं उक्त दंपत्ति १२ साल से महाराष्ट्र में रहा है। और सिराली नगर निकाय के चुनाव के समय उसने सिराली में वोट डाला। अब ऐसे में सवाल उठता है। की उसका नाम किस आधार पर मतदाता सूची में जोड़ा गया। इसकी जांच होना चाहिए। और नियम विरुद्ध नाम जोड़ने पर जो भी बीएलओ ने नाम जोड़ा है। उस पर भी कार्यवाही होना चाहिए। अब इस मामले में देखना होगा की प्रशासन क्या कार्यवाही करता है।

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क्या लिखा है शिकायत पत्र में।

प्रति

श्रीमान
कलेक्टर महोदयजी
जिला हरदा, मध्य प्रदेश

आवेदक (1) अविनाश जोशी पिता मुकेश जोशी उम्र 27 वर्ष

अनावेदक -(1) श्री विजय शुक्ला पिता श्री काशीनाथ शुक्ला उम्र 55 वर्ष

(2) श्रीमती नर्मदा शुक्ला पति विजय शुक्ला उम्र 52 वर्ष

( हाल निवास बजरंग मोहल्ला सिराली तह सिराली जिला हरदा मप्र )

विषय : दो राज्यों में मिथ्या पूर्वक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा झूठे निवास स्थान साक्ष्य बनाने की शिकायत हेतु शिकायत पत्र ।

महोदयजी,

विनम्र निवेदन है की मैं अविनाश जोशी उम्र 27 वर्ष निवासी बजरंग मोहल्ला, सिराली की निवासी हूँ | मेरी माँ श्रीमती ममता जोशी को शासन ने हरदा जिला के सिराली तहसील के बजरंग मौहल्ला में भूखंड अधिकार पत्र आवंटित किया था जिसका आदेश आर.सी.एम.एस के पोर्टल पर राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0083/4-121/2017-18 पर दर्ज है जिसपर मेरी माँ श्रीमती ममता जोशी द्वारा कमरों का निर्माण किया गया है एवं यही मेरा मूल निवास स्थान है जिसके लिए मुझे माननीय न्यायालय ने व्यवहार वाद क्रमांक RCS A/83/2021 में स्टे आर्डर मेरे पक्ष में प्रदत्त किया गया है

उक्त भूखंड पर संपत्ति के लालच एवं कब्जा करने की नियत से रिश्ते में मेरे मामा विजय

शुक्ला, सुशिल शुक्ला एवं दोनों की पत्नियों द्वारा मेरे साथ जून 2021 में मारपीट की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी जिसकी प्राथमिकी मेरी माँ के द्वारा थाना सिराली में दर्ज करवाई गयी हैं जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं उक्त संपत्ति पर व्यवहार वाद क्रमांक RCS A/83/2021 प्रचलित है।

उक्त घटना क्रम के चलते माननीय न्यायालय में दो व्यव्हार वाद क्रमशः (1) RCS A/83/2021 (2) RCS A/101/2021 एवं दो अपराधिक प्रकरण क्रमशः (1) RCT/786/2022 (2) RCT/770/2022 प्रचलित है:

उक्त प्रकरणों में अनावेदक क्रमांक (1) श्री विजय शुक्ला व (2) श्रीमती नर्मदा शुक्ला संयुक्त रूप से वादी एवं

प्रतिवादी है।

यह कि अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 घटना दिनांक 27/06/2021 से पूर्व वर्षों में महाराष्ट्र राज्य के निवासी होकर मेरी माँ के घर आते जाते रहे हैं एवं घटना दिनांक 27/06/2021 से बर्तमान तक भी अनावेदकगण

महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला के विधानसभा क्षेत्र कर्जत 189 के भाग खोपोली ( काटरंग) 49 के निवासी हैं एवं उक्त भाग के मतदाता सूची में अनावेदकगण का मतदाता क्रमांक क्रमश: ( 1 ) 1078 पर एपिक क्रमांक UMM6802219(विजय काशीनाथ शुक्ला) एवं ( 1116) पर एपिक क्रमांक UMM6801880 (नर्मदा विजय शुक्ला ) के रूप में दर्ज है जिसकी प्रति संलग्न की गयी है।

यह कि आनावेदकगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मूल निवास को बजरंग मोहल्ला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले की टिमरनी 134 विधानसभा के भाग सिराली 192 मतदाता सूची में मतदाता क्रमांक 471 पर एपिक क्रमांक RUD1650993 ( विजय कुमार शुक्ला) एवं मतदाता क्रमांक 743 पर एपिक क्रमांक RUD1651017 ( नर्मदा शुक्ला) में नाम दर्ज करवा लिया.

यह कि, अनावेदकगण द्वारा उक्त पंजीकरण विना किसी वैधानिक कार्यवाही के करवाया है ऐसे पंजीकरण के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग के विलोपन फॉर्म या स्थानातरण फॉर्म का प्रयोग किया जाता है परन्तु अनावेदकगण द्वारा कूटरचित दस्ताबेजी एवं सिराली के भाग संख्या 192 से सम्बंधित बीएलओ को अपनी अन्य

स्थान पर दर्ज मतदाता पहचान पत्र की जानकारी छुपा कर अपना पंजीकरण भाग संख्या सिराली 192 में न्यायालय मैं अपने निवास स्थान के पते को सत्यापित करने के उद्देश्य से करवाया है।

यह कि, अनावेदक गण के द्वारा दो जगह एक ही समय में मतदाता सूची में कूटरचित दस्तावेजों से नाम दर्ज करवाना गैरकानूनी ऐसा करके अनावेदकगण द्वारा चुनाव निर्वाचन आयोग एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 43 धारा 17 एवं धारा 18 का उलंघन करते हुए नियम विरुद्ध कार्य किया है एवं न्यायालय के कार्य को भी षड्यंत्रपूर्वक प्रभावित करने की कोशिश की है ।

महोदयजी से सविनय निवेदन है की अनावेदकगण के द्वारा किये गए कृत्य पर उचित जाँच करवाकर अनावेदकगणों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें

शिकायतकर्ता
अविनाश जोशी, सिराली

पता मकान नंबर 251, बजरंग मोहल्ला सिराली