मकड़ाई एक्सप्रेस हरदा। कृषि विभाग में गंभीर शिकायतों के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कृषि विस्तार अधिकारी वीरेन्द्र कुमार साहू, विकासखंड टिमरनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी निलंबन आदेश में पत्नी की फर्म शिव शक्ति इंटरप्राइजेस से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने, कृषकों एवं अन्य डीलरों को डराने, चंद्र मोली इंटरप्राइजेस के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना पुलिस थाने में शिकायत करने तथा मीडिया और सोशल मीडिया में प्रकाशित समाचारों पर प्रतिक्रिया देने सहित कई आरोपों का उल्लेख किया गया है।
विभाग ने प्रथम दृष्टया इन कृत्यों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन माना है। कलेक्टर हरदा के अनुमोदन के बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निष्पक्ष जांच हुई तो खुल सकते हैं कई राज
अब निगाहें विभागीय जांच पर हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापना के दौरान क्या शासकीय योजनाओं का लाभ पत्नी की फर्म को पहुंचाया गया? क्या विभागीय पद का निजी हित में इस्तेमाल हुआ? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से सामने आ सकता है।
हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, उप संभाग हरदा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
निलंबन आदेश 9 सितंबर 2026 को जारी किया गया।
इनका कहना है।
में अभी बाहर हूँ। आने के बाद जिलाधीश महोदय के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा।
वीरेंद्र साहू कृषि विस्तार अधिकारी टिमरनी

