किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी, जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन
भारत एक कृषि बाहुल्य देश है, यहां अधिकतर राज्य में खेती की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किसानों द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से खेती की जाती है, ट्रैक्टर के बिना खेती करना लगभग असंभव हो चुका है। खेती में चाहे बीज बुवाई का कार्य हो या फिर जुताई, यहां तक की फसल कटाई का काम भी ट्रैक्टर से ही किया जा रहा है। लेकिन ट्रैक्टर की बढ़ती कीमतों ने किसानों को परेशान कर रखा है, सीमांत और लघु किसानों को कम दामों पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
आज इस आर्टिकल में आपको राज्य सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। किस प्रकार किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं।
खेती के लिए ट्रैक्टर है जरूरी –
ट्रैक्टर के बिना खेती की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान न केवल समय और श्रम की बचत कर सकते हैं। बल्कि फसलों की अच्छी पैदावार लेने में भी ट्रैक्टर महत्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिक खेती हो या फिर पारंपरिक खेती ट्रैक्टर दोनों के लिए अनिवार्य है, हालांकि इसकी उच्च कीमत के कारण बहुत से किसान अपने लिए ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं, खासकर छोटे गरीब एवं सीमांत किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा ट्रैक्टर की खरीद आसान बनाने एवं किसानों को कम कीमत पर ट्रैक्टर उपलब्ध करने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है।
हरियाणा सरकार देगी ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी –
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए एवं सीमांत और लघु किसानों को कम कीमत पर ट्रैक्टर प्रदान करने एवं उनकी समस्या के समाधान हेतु सब्सिडी योजना का संचालन किया जा रहा है। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी अनुसूचित जाति के किसान ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत 45 एचपी से लेकर 60 एचपी तक के क्षमता वाले ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना में किसानों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान कर रही है। इस योजना के माध्यम से सीमांत एवं लघु किसान कम कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसान हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। हरियाणा कृषि विभाग द्वारा आवेदन फार्म जमा किए गए किसानों का चयन किया जाएगा। इस योजना में जिस किसान का चयन राज्य सरकार करेगी, उन्हें ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज –
अगर आप हरियाणा के किसान है और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो आप इस योजना में आवेदन फार्म जमा कर सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता लगेगी।
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. बैंक पासबुक
अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
4. शपथ पत्र
5. कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. मोबाइल नंबर
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