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हरदा: खाद की कालाबाजारी : बिना अनुमति जिले के बाहर उर्वरक का परिवहन करने पर खाद व्यापारी जयप्रकाश नारायण राठी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज ! 

हरदा / कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशानुसार गुरूवार को कृषि विभाग द्वारा मेसर्स एग्रो सर्विस सेंटर हरदा के प्रोपरायटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

उप संचालक कृषि श्री जे.एल. कास्दे ने बताया कि वरिष्ठ विकास अधिकारी विकासखंड पिपरिया, जिला नर्मदापुरम् द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि, डी.ए.पी. उर्वरक के बैगों का एक ट्रक पलट गया है ।

तथा यह वाहन आई.पी.एल. कंपनी के डी.ए.पी. उर्वरक से भरा हुआ है।

दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर उर्वरक निरीक्षक, एवं टीम के साथ संबंधित के प्रतिष्ठान एवं भण्डारण स्थल पर अभिलेख की जांच कर, पंचनामा बनाया गया जिसमे मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर-हरदा के प्रोप्रायटर श्री जयप्रकाश नारायण राठी के यहां निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड के उत्पाद डी.ए.पी. उर्वरक का बैच नंबर (01)-25/06, पाया गया है।

 

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जिसमें देयक में मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर, नरसिंहपुर जिले को जारी किया गया है, जबकि डी.ए.पी. उर्वरक जिले के किसानों की आपूर्ति के लिये ही उपलब्ध कराया जाता है। उप संचालक श्री कास्दे ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम के लिये उर्वरकों की अति आवश्यकता होने के बाद भी इनके द्वारा उर्वरक अन्य जिलो में परिवहन किया गया है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 का स्पष्ट उल्लंघन है।

 

किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले , कंपनी के अधिकारी भी लिप्त उनके ऊपर भी हो FIR दर्ज!

इधर जिला किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने कहा कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे से खाद दूसरे जिले मे जा रही है। ओर किसान खाद के लिए भटक रहा है सोसायटीयो मे खाद नहीं दे रहे है और दूसरे जिले मे काला बाजारी कर रहे है

हरदा से दूसरे जिले मे अवैध DAP वितरण करने वाले राठी पर FIR दर्ज हुई है। इस पुरे घटनाक्रम मे कम्पनी के अधिकारी लिप्त हैं इसलिए कम्पनी के अधिकारियो का भी नाम दर्ज कराएँगे।