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Harda News: सराय अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


हरदा :
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने जिले मे शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार जिला हरदा की सीमा क्षेत्रांतर्गत आने वाली सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल व लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को अपने सराय, धर्मशालाओं, होटलों, लॉज मे ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित मे प्रस्तुत करना होगी। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुँचानी होगी। यह आदेश 6 जून 2024 को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध धारा- 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

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