jhankar
ब्रेकिंग
इंदौर वंदे मातरम विवाद: कांग्रेस की दो महिला पार्षदों पर FIR दर्ज, 4 घंटे की पूछताछ के बाद बड़ी कार्... युद्ध की मार से महंगी हुई MP की नमकीन, 10-20 रुपए प्रति किलो तक बढ़े दाम ‘महंगाई बढ़ रही पर सैलरी नहीं…’ पीथमपुर में मजदूरों की हड़ताल तेज बंदर भगाने की कोशिश बनी जानलेवा, हाईटेंशन तार से टकराया पाइप, जिंदा जला कर्मचारी कांग्रेस की दो महिला पार्षदों के खिलाफ एफआईआर, बीएनएस धारा 196 के तहत मामला दर्ज मेडिकल जांचों और दवाइयों की कीमतों में भारी फर्क, प्रदेश में चार गुना तक अंतर, हाईकोर्ट ने लिया संज्... पीएम मोदी ने कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का किया भव्य उद्घाटन साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचीं दिव्या, काठमांडू से शुरु की थी यात्रा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, छह की मौत और 15 घायल बिहार में नए सियासी युग का उदय: सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

Harda News: लोकसभा निर्वाचन के लिये धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


हरदा :
 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने चुनाव के समय सम्पूर्ण जिले में लोेक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा।
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस रैली एवं सभा में नहीं करेगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जावेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैवाहिक, अंत्येष्ठी अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रम जहाँ 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा डी.जे. वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगें। अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी स्वीकृति आदेश जारी कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना लिखित अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 6 जून 2024 को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश से राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ, रेलवे पुलिस एवं बैंक के सुरक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लघंनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 एवं भारत निर्वाचन आयोग के अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

________________________________

- Install Android App -

यह भी पढ़े –