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Harda Big newa: झोलाछाप डॉक्टर को 7 साल का कारावास, गलत इंजेक्शन लगाने से क्लीनिक में महिला की हुई थी मौत,

हरदा: जिले की रहटगांव तहसील मुख्यालय पर एक झोलाझाप डॉक्टर को न्यायलय ने सात साल की सजा व दो लाख का जुर्माना लगाया।

पूरा मामला वर्ष 2021 का है। वनग्राम गोराखाल निवासी उषा पति सीता राम गौलान (51) वर्ष सर्दी खांसी का इलाज कराने निजी डॉक्टर के पास 27 दिसंबर 2021 को रहटगांव आई थी। जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। झोलाछाप डॉक्टर वी एस तंवर (बीईएमएस) के निजी क्लीनिक पर उसे इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाया गया।

उसके बाद उसके मुंह से सफेद झाग आ गया जिसके बाद कुछ ही देर में महिला की मृत्यु हो गई। इस मामले में रहटगांव थाने में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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जिला अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने बताया कि वीर सिंह पिता रामलाल तंवर (52) साल निवासी नजरपुरा थाना रहटगांव के पास एलोपैथिक पद्धति से उपचार करने का कोई भी वैद्य लाइसेंस नही था। इसके बावजूद भी इसके मृतिका उषा बाई का उपचार किया था। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी वीरसिंह पिता रामलाल तंवर को दोषी पाते हुए धारा 304 भाग 2 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 लाख रुपए का अर्थदंड व म०प्र० राज्य आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956-1958 की धारा 24 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।